HimachalPradesh

बंदूक से गोली चलने के मामले में मालिक के खिलाफ मामला दर्ज

शिमला, 30 अगस्त (Udaipur Kiran) । मालिक के कहने पर बंदूक लेकर जा रहे व्यक्ति के पैर फिसलने के कारण उससे चली गोली से वह घायल हो गया, जिसे आई.जी.एम.सी. में उपचार दिया गया। घायल व्यक्ति के बयान लेने के बाद लापरवाही का मामला बंदूक के मालिक के खिलाफ दर्ज किया गया है। देहा पुलिस थाना में दर्ज रिपोर्ट में प्रेम पुत्र बोहरा सिंह निवासी नौगांव, उत्तरकाशी उत्तराखंड ने बताया कि वह प्रदीप कुमार निवासी गांव व डाकघर शिरगुली के पास रहता है, जिसके पास तीन घर है। इनमें एक शिरगुली गांव में और दो चंदाह गांव में तथा चंदाह गांव में वह अपने मालिक के घर पर परिवार सहित रहता है।

प्रदीप ने उसे फोन करके बंदूक लाने के लिए कहा, जिस पर वह उसकी माता से बंदूक लेकर सडक़ पर जा रहा था, लेकिन शिरगुली का रास्ता कीचड़ भरा व फिसलन वाला था। कुछ दूर जाने पर उसका पैर फिसल गया और गोली चल गई, जिसके छरे उसकी बाजू पर लगे और उसे घायलावस्था में आई.जी.एम.सी. लाया गया। वह बंदूक को चलाना नहीं जानता है।

पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया कि यह हादसा बंदूक मालिक प्रदीप कुमार की लापरवाही से हुआ है, क्योंकि प्रदीप कुमार ने अपना लाईसैंस देने की बात कही थी और किसी अनाधिकृत व्यक्ति के पास बंदूक दे दी और उसका पैर फिससने से यह हादसा हुआ।

पुलिस ने प्रदीप कुमार के खिलाफ बी.एन.एस. की धारा 125, 125ए और आम्र्ज एक्ट-1969 की धारा 30 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा

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