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महिला बैरक में कैदी की खुदकुशी का मामला 

इलाहाबाद हाईकाेर्ट्

–हेड जेल वार्डर से मुआवजा वसूली आदेश पर रोक

प्रयागराज, 16 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर जिला जेल में महिला कैदी की खुदकुशी मामले में हेड जेल वार्डर याची से मुआवजा की वसूली आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से याचिका पर छह हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने श्रीमती अनीता रानी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता का कहना था कि याची रामपुर जिला जेल में 2016 मे तैनात थी। उसी समय अन्य कैदियों के साथ कैदी श्रीमती गीता महिला बैरक में बंद थी। उसने खुदकुशी कर ली। मामला मानवधिकार आयोग को पहुंचा। आयोग ने तीस हजार बतौर मुआवजा याची को भुगतान करने का निर्देश दिया। ए सी जे एम ने भी जांच की, जिसमें याची को कदाचार का दोषी नहीं माना। इसके बावजूद 24 अक्टूबर 24 के आदेश से याची से वसूली का आदेश दिया गया। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए जिला जेल अधीक्षक के वसूली आदेश पर रोक लगा दी है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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