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जौहर विश्वविद्यालय से नगर पालिका की सफाई मशीन की बरामदगी का मामला

Allahabad High court

-मोहम्मद आजम व अब्दुल्ला की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार को दस दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश

प्रयागराज, 26 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम खान व अन्य अभियुक्त की जमानत अर्जियों को एक साथ सुनवाई के लिए 12 अगस्त को पेश करने का आदेश दिया है और मोहम्मद आजम खान व एक अन्य की अर्जी पर राज्य सरकार से दस दिन में जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने दिया है। जेल में बंद आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म खान ने जमानत पर रिहाई की मांग में अर्जी दाखिल की है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रायपुर परिसर में नगर पालिका की सफाई की मशीन बरामद की गई। इस पर केस दर्ज किया गया। रामपुर एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। जिस पर हाईकोर्ट में यह अर्जी दाखिल की गई है।

स्वार से सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के करीबी सलीम और अनवार की निशानदेही पर रामपुर पुलिस ने 19 सितम्बर 2022 को जौहर विश्वविद्यालय से नगर पालिका की रोड क्लीनर मशीन और उसके कटे हुए पार्ट्स बरामद किए थे। सामाजिक कार्यकर्ता वाकर अली खान की तहरीर पर आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और अनवार तथा सलीम के खिलाफ रामपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। नामजद सह आरोपित अनवार और सलीम को जमानत मिल चुकी है।

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / दिलीप शुक्ला

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