जौनपुर ,24 नवंबर (Udaipur Kiran) । जफराबाद के पूर्व विधायक डॉ. हरेंद्र प्रसाद सहित दो लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करने के लिए कोर्ट ने नेवढ़िया पुलिस को आदेश दिया है । नेवढ़िया पुलिस ने जफराबाद के पूर्व भाजपा विधायक डॉ. हरेंद्र प्रसाद सिंह व ठेकेदार दिलीप तिवारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई न्यायालय आदेश पर की गई । दोनों लोगों पर वर्ष 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी रहे राजा संग्राम सिंह के नेवढ़िया कोट स्थित कीर्ति स्तम्भ को तोड़ फोड़ कर क्षतिग्रस्त करने व शिलापट्ट से ढकने का आरोप है । सेवानिवृत्त जिला जज व राजा संग्राम सिंह जन कल्याण संस्थान नेवढ़िया कोट के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने पूर्व विधायक डॉ. हरेंद्र प्रसाद सिंह व ठेकेदार दिलीप तिवारी के विरुद्ध एसीजेएम एमपी एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था । राजा संग्राम सिंह के पुत्र व वादी राजेन्द्र सिंह के पिता पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे हरिमूर्ति सिंह , आईएएएस उनके भाइयों व दलपतपुर गांव के कुछ मनिंद लोगों ने मिलकर 12 अप्रैल 1994 को ट्रस्ट का पंजीकरण कराया । इसके बाद नेवढ़िया कोट पर राजा संग्राम सिंह के कीर्ति स्तम्भ का निर्माण कराया । वादी संग्राम सिंह जनकल्याण संस्थान ट्रस्ट के पदेन अध्यक्ष हैं।
इस मामले में रविवार को (Udaipur Kiran) प्रतिनिधि से बात करते हुए भाजपा के पूर्व विधायक डॉ. हरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि मैं जनप्रतिनिधि था लोगों के यहां आना जाना लगा रहता था। एक निजी कार्यक्रम में नेवढ़िया के उत्तरपट्टी कोट गांव में गया था । लोगों व संभ्रांत जनों की मांग थी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्राम सिंह के नाम से एक शहीद स्मारक बनवाया जाए। जनपद की आस्था को देखते हुए मैंने स्मारक का निर्माण व सुन्दरीकरण करवा दिया । लोगों के कहने पर मैन प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया। शासन की स्वीकृति के बाद यूपीपीसीएल कंपनी को टेंडर हुआ । यूपीपीसीएल कंपनी ने कार्य कराया ।इसके अलावा उस मामले से मेरा कोई लेना-देना नहीं है ।
(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव