रांची, 29 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट में गढ़वा विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी सत्येन्द्रनाथ तिवारी का नामांकन पत्र रद्द करने का मामला पहुंचा। नामांकन रद्द करने को लेकर वहां के निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप कुमार तिवारी ने हाई कोर्ट में मंगलवार को याचिका दायर की है।
गढ़वा में 13 नवंबर को प्रथम चरण का चुनाव है। सोमवार को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी एसडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी गढ़वा ने की थी, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी ने निर्वाची पदाधिकारी से भाजपा प्रत्याशी सत्येन्द्रनाथ तिवारी का नामांकन रद्द करने की अपील की थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। निर्दलीय प्रत्याशी ने निर्वाची पदाधिकारी गढ़वा को लिखित आवेदन देकर कहा कि भाजपा प्रत्याशी सत्येन्द्रनाथ तिवारी ने नामांकन पत्र में नो-ड्यूज सर्टिफिकेट संलग्न नहीं किया था जबकि चुनाव अयोग के नियमावली के अनुसार वर्तमान एवं पूर्व विधायक को अपने नामांकन पत्र में वर्तमान तिथि से पिछले दस वर्ष का नो-डयूज सर्टिफिकेट संलग्न कर नामांकन पत्र में उल्लेख करना होता है।
आवेदन में कहा गया था कि 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सत्येन्द्रनाथ तिवारी ने नामांकन पत्र में नो-डयूज सर्टिफिकेट संलग्न किया था जबकि इस चुनाव में इन्होंने नो-ड्यूज सर्टिफिकेट का उल्लेख नहीं किया है। इसको लेकर दिलीप कुमार तिवारी ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त के यहां शिकायत की है। साथ ही हाई कोर्ट में याचिका दायर कर गढ़वा से भाजपा प्रत्याशी सत्येन्द्रनाथ तिवारी का नामांकन रद्द कर न्याय मांगा है।
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(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना