
धार, 28 मार्च (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के धार जिले में शेयर ट्रेडिंग के नाम से ऐप संचालित कर बैंक खातों से ठगी का मामला सामने आया है। धार कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग ऐप के नाम पर एक करोड़ से अधिक की ठगी के मामले में शामिल पुलिस ने इस मामले में कांग्रेसी महिला पार्षद के बेटे लाईक पुत्र रईस शेख सहित कुल पांच आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित आईटी एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। ये लोग म्यूल खातों की राशि इधर-उधर करते थे। बदले में कमीशन मिलता था। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एक टीम गठित की गई है।
कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार, शहर के कुछ युवाओं के बैंक खातों में लाखों रुपये जमा होने के बाद रकम का फर्जी तरीके से लेन-देन होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने बैंक खातों पर नजर रखना शुरू की। केनरा बैंक की ओर से पुलिस को एक अकाउंट की जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि खाता क्रमांक 120030709974 से 70 लाख रुपये का लेन-देन हुआ है। इसी तरह के कुछ और संदिग्ध खातों की जानकारी सामने आई। थाने पर 24 सितंबर 2024 को एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में जांच शुरू की गई। शुक्रवार को कांग्रेस नेता व महिला पार्षद के बेटे लईक पुत्र रईस शेख निवासी पिंजारवाड़ी धार सहित पांच लोगों की तलाश शुरू कर दी है।
थाना प्रभारी समीर पाटीदार ने शुक्रवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि संगठित गिरोह द्वारा शेयर ट्रेडिंग के नाम से ऐप संचालित कर धार शहर की विभिन्न बैंक की शाखाओं में फर्जी दस्तावेज और फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी तरीके से करोड़ों रुपये का लेन-देन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जांच के दौरान लाईक के द्वारा फैजान, आमिर, इसरार के खातों का म्युल खातों की तरह उपयोग किया गया था। सभी आरोपियों द्वारा ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से कुल एक करोड़ सात लाख 97 हजार 324 रुपये म्यूल बैंक खातों में लेन -देन कर सायबर ठगी की है।
उन्होंने बताया कि आरोपियों के द्वारा चेक व एटीएम से कुल 37 लाख 97 हजार रुपये नकद निकाले गए। वहीं आरोपी आमिर के खाते से 6 लाख 52 हजार तथा इसरार के खाते से 28 लाख 59 हजार तथा फैजान के खाते से 2,75,000 रुपये की नकद राशि निकाली गई। आरोपियों द्वारा आठ खातों में लगभग 70 लाख रुपये का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया। उक्त खातों से अधिकतम राशि निकाल ली गई व न्यूनतम राशि शेष है, जिसको होल्ड करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी लाईक शेख अपने नौकर व सहायक जावेद उर्फ राजा से अन्य आरोपियों के खाते से साइबर फ्रॉड के माध्यम से आए रुपयों को निकलवाता था। साइबर ठगी से प्राप्त सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेयर के रुपयों को कैश में कन्वर्ट कर व अन्य खातों में ट्रांसफर करता था। आरोपी लाइक के बैंक खातों की जानकारी ली जा रही है। हो सकता है कि लाइक ने अपना खाता उपयोग नहीं किया हो।
पुलिस ने बताया कि जिन आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है, उनमें मुख्य आरोपी लाईक पुत्र रईस शेख, फैजान पुत्र अनवर (सह आरोपी व खाता धारक), आमिर पुत्र कलीम (सहआरोपी), जावेद पुत्र रईस (सहआरोपी व नौकर) और इसरार पुत्र मुख्तियार (सहआरोपी- लाईक का पार्टनर) शामिल हैं।
(Udaipur Kiran) तोमर
