–गैर इरादतन के साथ दलित उत्पीड़न की धाराओं में हुआ दर्ज
हमीरपुर, 24 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । मंगलवार को अदालत के आदेश पर 10 माह बाद विद्युत वितरण उपखंड सुमेरपुर के अवर अभियंता एवं लाइनमैन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के साथ दलित उत्पीड़न एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। अवर अभियंता का पावर हाउस से तबादला हो चुका है।
चंद्रपुरवा बुजुर्ग निवासी कुसमा पत्नी रमेश श्रीवास ने अदालत को अवगत कराया था कि उसका पुत्र प्रमोद कुमार बिजली का कार्य जानता था। जिससे पावर हाउस के अभियंता एवं लाइनमैन कार्य लेकर पैसे देते थे। गत 15 जनवरी को पावर हाउस के अवर अभियंता अनिल कुमार लाइनमैन अशोक प्रजापति के साथ शाम 6 बजे घर आए और प्रमोद से काबर हार में खराब हुई लाइन को ठीक करने को कहा। जब उसने कहा कि पुराना पैसा बकाया है तब दोनों ने कहा कि आज कार्य कर दो पैसा आज ही दे दिया जाएगा। दोनों प्रमोद को साथ लेकर काबर हार पहुंचे और लाइन बंद होने की बात कहकर उसके पुत्र को खम्भे पर चढ़ा दिया। करेंट लगने से वह नीचे आ गिरा। पुत्र के खम्भे से गिरते ही दोनों मौके से भाग निकले।
कुछ देर बाद गांव का संजय मौके पर पहुंचा और घायल पड़े प्रमोद को देखकर उसके छोटे बेटे को अवगत कराया। उसके छोटे बेटे और संजय ने प्रमोद को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुमेरपुर में भर्ती कराया, जहां से उसे हमीरपुर रिफर किया गया। वहां से उसे कानपुर ले जाते समय उसकी मौत हो गई। इसके बाद गत 17 फरवरी को वह लाइनमैन अशोक प्रजापति के घर पहुंची, वहीं पर अवर अभियंता भी मौजूद थे। शिकायत करने की बात करने पर दोनों ने गाली गलौज करके भगा दिया। पीड़िता की शिकायत पर अदालत के आदेश पर दोनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के साथ दलित उत्पीड़न की धाराओं में आज मुकदमा दर्ज किया गया है।
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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा