वक्फ की सम्पत्ति को हड़पने का प्रकरण,,
वक्फ की भूमि का अवैध बैनामा
जिलाधिकारी ने दिए थे एफआईआर के निर्देश
बजरंग दल नेता विकास त्यागी की शिकायत पर हुए थे कार्रवाई के आदेश
सहारनपुर, 10 नवम्बर, (Udaipur Kiran) । देवबंद में वक्फ संपत्ति पर अवैध बैनामा और अवैध मदरसा निर्माण के मामले में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है।
बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने शिकायत में जिलाधिकारी को बताया गया था कि देवबंद तहसील के खसरा संख्या 381, जो कब्रिस्तान के रूप में वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत है, पर अवैध रूप से बैनामा किया गया था और वहां एक अवैध मदरसे का निर्माण भी किया जा रहा है। जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि वक्फ की संपत्ति का विक्रय या हस्तांतरण गैरकानूनी है। शिकायत में रईस अहमद द्वारा खसरा संख्या 381 की भूमि का अवैध विक्रय किया गया था, जिसे जिला प्रशासन ने अमान्य करार दिया।
जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुमन गौतम को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थें। इसके साथ ही, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ. अर्चना द्विवेदी को एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के तहत मामले की गहन जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। दर्ज एफआईआर में कांग्रेस पार्टी के नेता तथा वर्तमान सांसद इमरान मसूद का अपने को प्रतिनिधि बताने वाले मुतवल्ली अहमद अली तथा इसके पिता मुख्तार अली उर्फ बाबू गाड़ा, रईस अहमद, सुफी ईस्माइल हुसैन व नूर मोहम्मद के विरुद्ध गम्भीर धाराओं में कोतवाली देवबंद में मुकदमा दर्ज हुआ है। जिसको लेकर भू-माफियों में हड़कंप मच गया है।
(Udaipur Kiran) / MOHAN TYAGI