प्रयागराज, 27 नवम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर में ग्यासपुर सिरकोनी स्थित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय में नौवीं कक्षा की छात्रा की संदेहास्पद मौत पर आरोपितों की 90 दिनों के बाद भी गिरफ्तारी न होने मामले की केस डायरी तलब की है। साथ ही याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने गोविंद निषाद की याचिका पर दिया है। छात्रा के मामा ने पुलिस से गत दो जुलाई को विद्यालय में मौत को संदेहास्पद बताते हुए हत्या की आशंका में शिकायत की थी।
एडवोकेट शरदेंदु सौरभ ने बताया कि छात्रा गत दो जुलाई को बालिका विद्यालय में पढ़ने गई थी। स्कूल पहुंचने के लगभग साढ़े तीन घंटे बाद परिजनों के पास स्कूल के प्रधानाचार्य का फोन आया कि छात्रा की मौत हो गई है। सूचना पाकर बदहवास स्कूल पहुंचे परिजनों ने देखा कि छात्रा के शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था। परिजनों ने स्कूल प्रशासन व अधिकारियों से शव को देखने का आग्रह किया लेकिन सभी ने अनसुना कर दिया।
आरोप है कि शव के पंचनामे पर जबरन उनके हस्ताक्षर कराए गए। घटना की कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी भी नहीं है। आरोप लगाया गया कि स्कूल प्रशासन और अधिकारियों की मिलीभगत से हत्या के मामले को खुदकुशी का रूप दिया जा रहा है। घटना की एफआईआर हाईकोर्ट के आदेश के बाद दर्ज की गई है। उसके बाद ढिलाई पर यह याचिका दाखिल कर निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे