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कलकत्ता हाई कोर्ट का सख्त रुख, नारायणपुर थाने के आईसी को हटाने का आदेश

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कोलकाता, 14 नवंबर (Udaipur Kiran) । अदालत को गुमराह करने के गंभीर आरोप के चलते कलकत्ता हाई कोर्ट ने राजारहाट के नारायणपुर थाने के आईसी को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। नारायणपुर थाने के आईसी पर एक मामले में दो अलग-अलग जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आरोप है, जिसे लेकर हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है।

इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति तिर्थंकर घोष ने सख्त लहजे में कहा कि यदि राज्य सरकार उक्त आईसी को नहीं हटाती है, तो कोर्ट स्वयं उन्हें हटा देगा। उन्होंने कहा कि इस अधिकारी को तुरंत पद से हटाएं, वरना अदालत हटाने का आदेश देगी। इस व्यक्ति को आईसी पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी।

घटना से संबंधित मामला नारायणपुर थाने के अधीन एक तीन-कठा जमीन पर कब्जे को लेकर है। आरोप है कि कुछ स्थानीय असामाजिक तत्वों ने इस जमीन पर कब्जा कर वहां साइकिल गैरेज बना लिया और जमीन के मालिक को धमकाकर मारपीट की। जमीन मालिक ने इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, परन्तु उनका दावा है कि पुलिस ने उचित सहयोग नहीं किया। उल्टे उन पर फिर से हमले हुए। इसके बाद वे हाई कोर्ट पहुंचे। वहीं, विरोधी पक्ष ने भी जमीन मालिक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई।

कोर्ट ने पाया कि घटना को लेकर थाने में दो पक्षों द्वारा शिकायतें दर्ज कराई गईं, लेकिन पुलिस की पहली रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण बातें गायब थीं। इसी कारण कोर्ट ने आईसी को पद से हटाने का निर्देश दिया और कहा कि राज्य सरकार को मामले पर नई रिपोर्ट पेश करनी होगी।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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