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कलकत्ता हाईकोर्ट ने ग्रुप डी एक्य मंच को धरने की अनुमति दी, 300 से अधिक लोग नहीं हो सकते शामिल

कलकत्ता हाई कोर्ट

कोलकाता, 21 जनवरी (Udaipur Kiran) । कलकत्ता हाईकोर्ट ने 23 जनवरी को ग्रुप डी एक्य मंच के धरने की अनुमति दी है। हालांकि, मंगलवार को न्यायमूर्ति तीरथंकर घोष ने शर्त लगाते हुए स्पष्ट किया कि मंदिरतला बस स्टैंड के सामने आयोजित इस धरने में 300 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते।

हाईकोर्ट के इस निर्देश से पहले ग्रुप डी एक्य मंच के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य सचिव से मुलाकात की थी, लेकिन जब उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उन्होंने सचिवालय नवान्न के सामने धरने पर बैठने का फैसला किया। 23 और 24 जनवरी को नवान्न बस स्टैंड पर धरना करने की अनुमति पुलिस ने नहीं दी, जिसके बाद मंच ने हाईकोर्ट का रुख किया।

मंच की ओर से न्यायमूर्ति तीरथंकर घोष के समक्ष मामले की सुनवाई के लिए अनुमति मांगी गई थी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। इस मामले की सुनवाई में आज हाईकोर्ट ने मंच को धरने की अनुमति देते हुए यह भी कहा कि इस प्रदर्शन में 300 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते।

लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों का संगठन ‘संग्रामी संयुक्त मंच’ अपने 39 फीसदी बकाया डीए और सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है। इन मांगों को लेकर मंच ने अब सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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