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वैकल्पिक डिग्री वाले 2022 के टेट उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति : कलकत्ता हाई कोर्ट

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कोलकाता, 13 सितंबर (Udaipur Kiran) । कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में 2022 के टेट उम्मीदवारों को वैकल्पिक प्रशिक्षण डिग्री के आधार पर भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा कि वैकल्पिक प्रशिक्षण डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों के लिए प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को नया पैनल जारी करना होगा, जिससे वे भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकें।

यह फैसला अनीकुल इस्लाम और अन्य कुछ उम्मीदवारों के मामले में आया है, जिनके पास दो प्रकार की प्रशिक्षण डिग्रियां थीं। पहले उन्होंने बीएड डिग्री दिखाकर आवेदन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह डिग्री अमान्य हो गई। इसके बाद इन उम्मीदवारों ने डीएलएड डिग्री के आधार पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, जिसे अब हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।

2022 की टेट परीक्षा में कई उम्मीदवारों ने अपने आवेदन में बीएड का उल्लेख किया था, जिससे जटिलता उत्पन्न हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में फैसला सुनाया था कि बीएड धारक प्राथमिक विद्यालय की भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। इसके परिणामस्वरूप 2022 के टेट परीक्षा में बीएड का उल्लेख करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि यदि उम्मीदवारों ने डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो वे भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, भले ही उन्होंने अपने आवेदन में बीएड लिखा हो। इसके बाद, कई उम्मीदवारों ने प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की, जिसमें कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने अब प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिया है कि वे वैकल्पिक प्रशिक्षण डिग्री को मान्यता दें और नया पैनल जारी करें ताकि इन उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिल सके।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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