Haryana

यमुनानगर: सम्पत्ति प्रमाणपत्र मिलने से धारकों को मिलेगा मालिकाना हक: आयुष सिन्हा 

आयुष सिन्हा बैठक के दौरान

यमुनानगर, 7 दिसंबर (Udaipur Kiran) । नगर निगम क्षेत्र में लाल डोरा व आबादी देह में स्थित संपत्तियों पर दस साल से काबिज संपत्ति धारकों को 18 दिसंबर से संपत्ति प्रमाण पत्र मिलने शुरू होंगे। संपत्ति प्रमाण पत्र मिलने से संपत्ति पर उनका मालिकाना हक दिया जाएगा।

नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने शनिवार को बताया कि लाल डोरा व आबादी देह के संपत्ति धारकों की लिस्ट नगर निगम द्वारा संबंधित वार्ड के पूर्व पार्षद एवं कमेटी चेयरमैन व गणमान्य लोगों की मौजूदगी में वहां के सार्वजनिक स्थान पर चस्पाई गई है। लिस्ट में अंकित नामों पर यदि किसी भी संपत्ति धारकों को कोई आपत्ति है तो वह सात दिन के भीतर नगर निगम कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर को ममीदी व खेड़ी रांगडान गांव और 23 दिसंबर को भटौली गांव में संपत्ति प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए नगर निगम ने पूर्व पार्षदों व निगम अधिकारियों की हर वार्ड में कमेटी गठित की है। प्रत्येक कमेटी का चेयरमैन उस वार्ड के पूर्व पार्षद का बनाया गया है। यह कमेटियों अपने-अपने वार्ड में बैठक या कार्यक्रम कर लालडोरा व आबादी देह में स्थित संपत्तियों के मालिकों व कब्जाधारियों से संबंधित दस्तावेज लेकर उन्हें मालिकाना हक व संपत्ति प्रमाण पत्र देंगे। उन्होंने कहा कि आबादी देह व लाल डोरा में स्थित संपत्तियों का प्रमाण पत्र व मालिकाना हक लेने के लिए संपत्ति धारक को राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित आबादी व लाल डोरा का शपथ पत्र, पिछले दस साल का बिजली, बिल या पानी का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी सर्टीफिकेट, वोटर कार्ड, कब्जा प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, निर्माणाधीन नक्शा प्रमाण पत्र में से कोई दो दस्तावेज, सेलडीड, कन्वेयन्स डीड, रिलीज डीड, जमाबंदी, फर्द, राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित डिक्री, रजिस्ट्री और राजस्व विभाग द्वारा जारी वारसान रिपोर्ट दस्तावेज जरूरी है।

(Udaipur Kiran) / अवतार सिंह चुग

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