Madhya Pradesh

बुदनी विधानसभा उपचुनावः नाम वापसी का आज अंतिम दिन, 13 नवम्बर को होगा मतदान

भोपाल, 30 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश की बुदनी विधानसभा में हो रहे उप चुनाव के तहत निर्धारित कार्यक्रमानुसार आज (बुधवार को) नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है। यहां मतदान 13 नवम्बर को होगा तथा मतगणना 23 नबंवर 2024 को की जाएगी।

जिला प्रशासन द्वारा बुदनी विधानसभा उप निर्वाचन के लिए कार्यवाही तथा तैयारियां तेजी के साथ की जा रही है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों, राजनैतिक पार्टियों, मीडियाजनों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा विविध साधनों, माध्यमों तथा खर्च निर्धारित सीमाओं, अनुमतियों एवं आदर्श आचार सहिंता तथा अन्य अधिनियमों में वर्णित प्रावधानों तथा उनके उल्लंघन पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

बुदनी विधानसभा में कुल 2,76,397 मतदाता हैं। जिनमें 1,43,111 पुरुष मतदाता, 1, 33,280 महिला मतदाता तथा 06 अन्य मतदाता तथा 194 सर्विस मतदाता हैं।

बुदनी विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 1597 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही 45 सेक्टर ऑफिसर/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, 45 सेक्टर अधिकारी पुलिस तथा 05 फ्लाइंग स्कवॉड दल बनाए गए हैं।

शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना अवकाश पर जाने और मुख्यालय से बाहर रहने पर रोक लगा दी गई है। राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए शासकीय/अशासकीय भवनों का नरे लिखना, बैनर लगाना, पोस्टर लगाना, विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों पर पोस्टर लगाना एवं झंडियां आदि लगाना प्रतिबंधित है। धारा 163 के अंतर्गत बंदूक, विस्फोटक सामग्री, आग्नेय शस्त्र तथा प्रण घातक हथियार, लाठी-डंडे, जाति द्वेश भड़काने आदि प्रतिबंधित है। सभी लाइसेंस धारियों को आग्नेय शस्त्रों का जमा कराया जाना अनिवार्य है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 के तहत मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते के बिना सामगी मुद्रित कराना अपराध है।

एसडीएम की अनुमति के बिना आमसभा, रैली तथा लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाना प्रतिबंधित है। सराय, धर्मशाला, होटल, लॉज में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी थाना प्रभारी, तहसीलदार व एसडीएम को प्रस्तुत करना होगा। वैध अनुमति पर ध्वनि विस्तारक यंत्र रात्रि 10 बजे के पश्चात एवं प्रात: 06 बजे के पहले पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। रूल आफ लॉ के सिद्धान्त के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता, संपत्ति विरूपण, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, आबकारी अधिनियम आदि के प्रावधान का पालन किया जाना अनिवार्य किया गया है।

(Udaipur Kiran) तोमर

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