Haryana

पानीपत के गांव बुआना लाखू नहीं हुई दोबारा मतगणना,एक गुट पहुंचा हाईकोर्ट

पानीपत के गांव बुआना लाखू के दोनों सरपंच

पानीपत, 7 मई (Udaipur Kiran) । पानीपत जिले के इसराना उपमंडल के लाखु बुआना गांव के सरपंच विवाद में नया मोड़ सामने आया है। जिला न्यायालय के आदेश पर बुधवार को इन चुनावों की पुनर्मतगणना होनी थी। लेकिन एक पक्ष ने जिला न्यायालय के आदेशों की रिवीजन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर कर दी।

इस रिवीजन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुनर्मतगणना पर रोक लगा दी है। अब मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। तब तक पुनर्मतगणना पर रोक रहेगी।

वहीं हाईकोर्ट के इन आदेशों के बाद जिला उपायुक्त एवं चुनाव अधिकारी डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने चुनाव लड़ने वाले सभी पक्षों को एक पत्र भेजा है। जिसमें सभी को आज डीसी कार्यालय न आने की हिदायत दी गई है। साथ ही लिखा है कि आगामी आदेशों तक पुनर्मतगणना की प्रक्रिया स्थगित रहेगी।पंचायती राज संस्थाओं के तहत 2 नवंबर को संपन्न हुए ग्राम पंचायत चुनाव में गांव बुआना लाखू में एक अफसर की मामूली चूक की वजह से कुछ घंटे के लिए दो सरपंच बन गए थे। प्रशासन ने भी दोनों को विजेता का प्रमाणपत्र दे दिया था, लेकिन कुछ ही देर में यह गलती भारी पड़ गई।रि-काउंटिंग से जीता हुआ विजेता हार गया। अफसरों ने जब पड़ताल की तो गलती पकड़ में आ गई। जिसके बाद रात में ही रिजल्ट संशोधित कर विजेता को प्रमाणपत्र देकर दूसरे को दिए गए प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया था।

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(Udaipur Kiran) / अनिल वर्मा

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