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हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर जवाब दाखिल नहीं कर रहे बीएसए

इलाहाबाद हाईकोर्ट

– हाईकोर्ट ने जताई नाराज़गी, सचिव बेसिक शिक्षा को निर्देश जारी करने का आदेश

– प्रदेश भर के बीएसए समय पर जवाब दाखिल करना करें सुनिश्चित

प्रयागराज, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा समय से जवाब दाखिल नहीं करने पर नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव लखनऊ को आदेश दिया है कि वह प्रदेश भर के बीएसए को एक निर्देश जारी करें कि अदालत की ओर से मांगी गई जानकारी तत्काल मुहैया कराई जाए।

याचिका दाखिल होने की जानकारी होते ही बीएसए अपने अधिवक्ता को निर्देश भेजे। कोर्ट ने सचिव को इस सम्बंध में उठाए गए कदम की जानकारी अगली सुनवाई पर अदालत में देने का निर्देश दिया है।

मिर्जापुर की पूजा की याचिका पर न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने यह आदेश दिया। पूजा ने बीएसए के समक्ष अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उसके आवेदन पर आदेश पारित करने का बीएसए को निर्देश देने की मांग की। हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मिर्ज़ापुर को 8 अगस्त 2024 को नोटिस जारी किया था। मगर अगली सुनवाई पर बीएसए के अधिवक्ता ने कोई जवाब दाखिल नहीं दिया।

कोर्ट ने इसे गम्भीरता से लेते हुए कहा कि यह हर दिन देखने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में दाखिल होने वाली याचिकाओं में बीएसए के अधिवक्ताओं को नोटिस दिया जाता है। मगर किसी में भी समय पर जवाब दाखिल नहीं होता। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को प्रदेश भर के बीएसए को निर्देश जारी करने का आदेश दिया है कि वह समय पर जवाब दाखिल करना सुनिश्चित करें।

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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