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जल संसाधन विभाग के तत्कालीन सहायक अभियंता बृज बिहारी सिंह को सात साल की सजा

कोर्ट ( फाइल फोटो)

रांची, 31 जनवरी (Udaipur Kiran) । एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह ने जल संसाधन विभाग के तत्कालीन सहायक अभियंता बृज बिहारी सिंह को रिश्वत लेने के जुर्म में सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने बृज बिहारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देन पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले में अदालत ने गत मंगलवार को आरोपित को दोषी करार दिया था।

सहायक इंजीनियर बृज बिहारी सिंह को एसीबी की टीम ने 15 हजार रुपये रिश्वत लेते 24 जुलाई 2014 को गिरफ्तार किया था। एसीबी के मुताबिक, यह रिश्वत वह चेक डैम के निर्माण का बकाया राशि का आवंटन के लिए ठेकेदार कालेश्वर महतो से ले रहे थे। बृजबिहारी सिंह ने ठेकेदार से 50 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। इसकेबाद दोनों के बीच 15 हजार रुपये में सौदा तय हुआ था। एसीबी ने बृज बिहारी सिंह को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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