जौनपुर, 04 जनवरी (Udaipur Kiran) । अटाला मस्जिद मामले में स्वराज वाहिनी एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने मुंशफ शहर की अदालत में 18 मस्जिद को मंदिर बताते हुए उसका सर्वे कराने के मामले को लेकर वाद दाखिल किया था। इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने उस वाद की पोषणीयता को लेकर सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहां चेलेंज किया था, जिसे कोर्ट ने 22 अक्टूबर 2024 को खारिज कर दिया था।
इस सम्बंध में शनिवार को जानकारी देते हुए हिन्दू स्वराज वाहिनी एसोसिएशन के अधिवक्ता राम सिंह ने बताया कि मुस्लिम पक्ष (वक्फ बोर्ड) की तरफ से इस मामले को लेकर जिला जज के यहां निगरानी याचिका डाली गई है। उसमें सुनवाई व आपत्ति के लिए 04 जनवरी की तारीख तय की थी, जिसमें हिन्दू पक्ष की तरफ से लिखित आपत्ति जिला जज के यहां दाखिल कर दी गयी है। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए जिला जज कोर्ट ने 18 फरवरी की तारीख तय की है। इस दिन दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें न्यायालय के समक्ष रखेंगे।
(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव