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बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच पर कार्रवाई पर रोक लगाई

बॉम्बे हाई कोर्ट

मुंबई, 03 मार्च (Udaipur Kiran) । बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को पूर्व सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच के खिलाफ शेयर बाजार में हुई कथित धोखाधड़ी मामले में मामला दर्ज करने के विशेष कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से कहा कि सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पर चार मार्च तक कोई कार्रवाई न की जाए।

मुंबई स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की विशेष कोर्ट ने शनिवार को शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और विनियामकीय उल्लंघन के संबंध में बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया था। पूर्व सेबी प्रमुख बुच, बीएसई के प्रबंध निदेशक सुंदररमन राममूर्ति और चार अन्य अधिकारियों ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल पर विशेष कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने की मांग की थी। इस याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति एसजी डिगे की एकल पीठ के समक्ष हुई।

कोर्ट में बुच और सेबी के तीन मौजूदा पूर्णकालिक निदेशकों, अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण जी और कमलेश चंद्र वाष्र्णेय की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदररमन राममूर्ति और इसके पूर्व चेयरमैन और जनहित निदेशक प्रमोद अग्रवाल की ओर से पेश हुए थे। इन वकीलों ने विशेष कोर्ट के आदेश को अवैध और मनमाना बताते हुए इस आदेश को रद्द करने की मांग की। इस पर कोर्ट ने विशेष कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

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(Udaipur Kiran) यादव

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