नई दिल्ली, 06 सितम्बर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ दायर सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने चंदा कोचर, दीपक कोचर और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
हाई कोर्ट ने वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में चंदा कोचर और उनके पति की गिरफ्तारी को सत्ता का दुरुपयोग और गैरकानूनी करार देते हुए जमानत दी थी। हाई कोर्ट के इस आदेश को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम