मुंबई, 22 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । बॉम्बे हाई कोर्ट ने रंगदारी मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे की मंगलवार को जमानत मंजूर कर ली है लेकिन उन्हें फिलहाल तलोजा जेल में ही रहना होगा। सचिन वाझे उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास विस्फोटक रखने और व्यापारी मनसुख हिरेन की हत्या मामले में भी आरोपित हैं। इस मामले की छानबीन नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) कर रही है।
सचिन वाझे ने जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करके कहा था कि कथित रंगदारी मामले में सभी आरोपितों को जमानत दे दी गई है। सिर्फ उन्हें ही जमानत नहीं मिली है, जबकि वे इस मामले में सरकारी गवाह बन गए हैं। सचिन वाझे के वकील आबाद पोंडा ने कोर्ट को बताया कि सरकारी गवाह बनने के बाद भी आरोपित को जेल में रखना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके बाद आज हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सचिन वाझे की जमानत मंजूर कर ली।
सचिन वाझे को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के पास पाए गए विस्फोटकों से भरे वाहन और ठाणे के व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए मार्च 2021 में गिरफ्तार किया गया था। उसी समय हाई कोर्ट ने अप्रैल, 2021 में पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह की ओर से देशमुख पर लगाए गए भ्रष्टाचार और आधिकारिक शक्ति के दुरुपयोग के आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश सीबीआई को दिया था। इस मामले में पूछताछ के आधार पर सीबीआई ने देशमुख और उनके सहयोगियों के साथ-साथ सचिन वाझे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की।
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(Udaipur Kiran) यादव