RAJASTHAN

थप्पड़कांड में भाजपा नेता को तीन साल की जेल

फैसले के बाद कोर्ट से बाहर आते बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी राजावत और महावीर सुमन।

काेटा, 19 दिसंबर (Udaipur Kiran) । ढाई साल पूर्व उप वन संरक्षक (डीसीएफ) काे थप्पड़ मारने के मामले में भाजपा के पूर्व विधायक को तीन साल की जेल हुई है। एससी-एसटी कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत और भाजपा कार्यकर्ता महावीर सुमन को डीसीएफ को थप्पड़ मारने का दोषी माना। दोनों को तीन-तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।

फैसले के बाद मीडिया से बातचीत में राजावत ने कहा कि वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

मामला मार्च 2022 का है। तब दाढ़ देवी माता मंदिर रोड पर यूआईटी की ओर से करवाए जा रहे पेचवर्क को वन विभाग ने रुकवाया था। इस बात से नाराज होकर 31 मार्च 2022 की दोपहर 3:30 बजे पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत समर्थकों के साथ राजभवन रोड स्थित वन विभाग के ऑफिस में गए थे। तत्कालीन डीसीएफ रविकुमार मीणा राजावत को कुर्सी पर बैठने और चाय पीने का आग्रह करते रहे। बातचीत के दौरान राजावत ने डीसीएफ रविकुमार को थप्पड़ मार दिया था।

रविकुमार ने कोटा के नयापुरा थाने में भवानी सिंह राजावत, भाजपा कार्यकर्ता महावीर सुमन सहित 10-15 लोगों पर थप्पड़ मारने, धक्का-मुक्की करने और राजकार्य में बाधा के आरोप लगाए थे। राजावत एक अप्रैल 2022 को गिरफ्तार हुए। दस दिन जेल में रहे थे। बाद में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, तब से जमानत पर थे।

कोर्ट ने गुरुवार काे फैसला सुनाते हुए भवानी सिंह राजावत व महावीर सुमन को राजकार्य में बाधा डालने और थप्पड़ मारने के मामले में दोषी माना। तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई। 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। राजावत के वकील पृथ्वीराज शेखावत ने बताया कि कोर्ट में हमने सजा सस्पेंशन एप्लिकेशन लगाई थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया। कोर्ट ने सस्पेंशन अपील के लिए एक महीने का वक्त दिया है।

कोर्ट के फैसले के बाद राजावत ने मीडिया से कहा कि मैंने उसको कहा था नादानी मत करो। मैंने केवल कंधे पर हाथ रखा था। उसने मुझ पर थप्पड़ मारने का आरोप लगा दिया। मुझे कोर्ट पर भरोसा था। आज कोर्ट ने फैसला दे दिया। कोर्ट ने धारा-3 में बरी कर दिया। थप्पड़ मारने के मामले में हाईकोर्ट में अपील करूंगा। मुझे भरोसा है, मेरे साथ न्याय होगा।

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(Udaipur Kiran) / रोहित

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