
रांची, 08 मई (Udaipur Kiran) । न्यायिक दंडाधिकारी मयंक मलियाज की अदालत ने रंगदारी और फायरिंग मामले में गिरफ्तार अपराधी राजीव कुमार मिश्रा उर्फ बिट्टू मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दी है।
आरोपित को पुंदाग पुलिस ने 28 अप्रैल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वह जेल में है। उस पर पुंदाग ओपी क्षेत्र के शालीमार बाग निवासी व्यवसायी सुभाष गुप्ता से संगठन के नाम पर 25 लाख रंगदारी मांगने और रंगदारी नहीं देने पर घर पर फायरिंग करने का आरोप है। इस घटना को लेकर सुभाष गुप्ता ने जगरन्नाथपुर (पुंदाग) थाना में कांड संख्या 173/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे
