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बिशप जॉनसन की पूर्व प्रिन्सिपल पारुल सोलोमन को मिली सशर्त जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज, 22 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरओ, एआरओ पेपर लीक मामले की आरोपी बिशप जानसन गर्ल्स स्कूल की पूर्व प्रिन्सिपल पारुल सोलोमन की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।

न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी ने जमानत अर्जी की सुनवाई की। मालूम हो कि 26 सितम्बर को पारुल सोलोमन एसटीएफ द्वारा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजी गई थी।

याची का नाम स्कूल के एक शिक्षक के बयान के आधार पर प्रकरण में शामिल किया गया है। उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। कहा गया कि उन्हें फंसाया गया है। याची ने 02 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 121, 324(4), 333, 74, 76, 351(2), 309(4) के तहत स्कूल प्रबंधन के व्यक्तियों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज करायी तथा फिर 11 जुलाई 2024 को विद्यालय प्रबंधन के व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक. 268 ऑफ 2024, भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(1), 308(7), 78(2), 351(2) के तहत कर्नलगंज, प्रयागराज एफआईआर दर्ज कराया। कहा गया कि इसी दुश्मनी के चलते स्कूल प्रबंधन ने उसे मौजूदा मामले में फंसाया है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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