HEADLINES

बिकरू कांड : गैंगस्टर विकास दुबे के सम्पर्की की सशर्त जमानत मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज, 10 मार्च (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के बिकरू कांड के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे के सम्पर्की शिव तिवारी उर्फ आशुतोष त्रिपाठी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।

कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्पीडी ट्रायल का अभियुक्त काे मूल अधिकार है। प्रश्नगत मामले में ट्रायल के शीघ्र पूरा होने की उम्मीद नहीं है। याची 21 अगस्त 2020 से जेल में बंद हैं। जेल कैदियों से भरी हैं। पुलिस चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अभियोजन की अधिकांश गवाही हो चुकी हैं। कोर्ट ने गुण-दोष पर विचार किए बगैर उकसाने के आरोप को देखते हुए याची को जमानत पाने का हकदार माना और सशर्त जमानत मंजूर कर ली।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है। जमानत अर्जी पर अधिवक्ता भूपेंद्र पाल ने बहस की। इनका कहना था कि 24 नवम्बर 2023 को पहली जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। यह दूसरी अर्जी है। कोर्ट ने पहली अर्जी खारिज करते हुए ट्रायल एक साल में पूरा करने का आदेश दिया था। एक गवाह के बयान में याची पर उकसाने का आरोप है। अभियोजन का कहना है कि 2 जुलाई 2020 को विकास दुबे गैंग ने 8 पुलिस कर्मियों की गोली मारकर हत्या करने की घटना में दूसरे के मोबाइल से याची विकास दुबे के सम्पर्क में था। धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज एक मामले में पुलिस ने विवेचना में उसे अलग कर दिया है। जिससे साबित होता है कि वह गैंग्स्टर विकास दुबे के सम्पर्क में नहीं था। अभियोजन ने 100 गवाह की सूची दी है। ट्रायल शीघ्र पूरा होने की सम्भावना नहीं है।

सरकारी वकील ने कहा कि अभियोजन ने केवल 44 गवाह का परीक्षण कराया है। 100 गवाह नहीं है। शीघ्र ट्रायल पूरा होने की उम्मीद है। इसलिए जमानत पाने का हकदार नहीं हैं।

—————

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

Most Popular

To Top