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बाइक चोरी के दोषी को तीन वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 31 मई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शनिवार को बाइक चोरी के दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थदंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना मक्खनपुर के जाफराबाद निवासी बंटू पुत्र राम खिलाड़ी सहित चार लोगों के खिलाफ 2010 में वाहन चोरी को लेकर कार्यवाही की थी। उनकी निशान देही पर पुलिस ने आठ बाइक भी बरामद की थी।

पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश डीएए कोर्ट संख्या दो सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने की। मुकदमे के दौरान बंटू ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। न्यायालय ने उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दो हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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