-तीन हफ्ते के भीतर आरबीआई को ब्याज सहित 20 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर अग्रिम जमानत
नई दिल्ली, 21 नवंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ मंदिर के पुजारी राजकुमार दैतापति को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत दी है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने पुजारी राजकुमार दैतापति को तीन हफ्ते के भीतर 20 लाख रुपये ब्याज सहित रिजर्व बैंक को जमा करने की शर्त पर अग्रिम जमानत दी है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के मुताबिक याचिकाकर्ता को विदेशी नागरिकों की ओर से 92 लाख रुपये मिलने थे लेकिन अब तक उन्होंने रिजर्व बैंक के पास केवल 80 लाख रुपये जमा किए हैं।
दरअसल इस मामले में याचिकाकर्ता ने कहा है कि राजकुमार दैतापति श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी, ओडिशा के पीढ़ी दर पीढ़ी के पुजारी बताए गए हैं। उनके खिलाफ कुछ विदेशी नागरिकों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई शुरू की गई है। एफआईआर में 2,32,568 अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में आरोपित को शिकायतकर्ता विदेशी नागरिकों द्वारा मामले की देखरेख करने और विदेशियों की ओर से समझौता करने और धन प्राप्त करने को लेकर मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए पावर ऑफ अटार्नी दी गई थी।
(Udaipur Kiran) /संजय कुमार
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(Udaipur Kiran) / पवन कुमार