– सभी निवेशकों को अपने दावे दो माह में विशेष अदालत में पेश करने की अनुमतिप्रयागराज, 18 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जालसाजी एवं धोखाधड़ी की आरोपित कम्पनी साइन सिटी के सभी निवेशकों को गत एक जुलाई के अंतरिम आदेश के तहत विशेष अदालत एमपीएमएलए के समक्ष दावा पेश करने की अनुमति दी है और विशेष अदालत को उसे निस्तारित करने का निर्देश दिया है। साथ ही आदेश के अनुपालन में विशेष अदालत द्वारा उठाए गए कदमों की रिपोर्ट मांगी है।
कोर्ट ने कहा कि कोई भी निवेशक अपना दावा विशेष अदालत में पेश कर सकता है चाहे वह हाई कोर्ट आया हो या नहीं, अंतरिम आदेश का लाभ सभी को समान रूप से मिलेगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार से विदेश भागने वाले मुख्य आरोपी कम्पनी डायरेक्टर के प्रत्यर्पण की जानकारी के साथ हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने ईडी के विवेचना अधिकारी के मूल विभाग में वापसी न कर विवेचना करने देने की मांग पर कहा कि विशेष अदालत में अर्जी दाखिल होने पर उचित आदेश किया जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति एके सिंह देशवाल की खंडपीठ ने प्रकाश चंद्र तिवारी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट के इस आदेश से साइन सिटी के निवेशकों को अपने दावे को लेकर बड़ी राहत मिली है। अर्जी पर सीबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश, केंद्र सरकार के अपर सॉलीसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह, राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता आदि ने पक्ष रखा।
राज्य सरकार की ओर से विवेचना की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। इससे पहले कोर्ट ने निवेशकों के दावों पर पांच माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। आदेश का पालन करने के लिए ईडी की ओर से चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा गया। इस पर कोर्ट ने सामान्य समादेश जारी कर अगली सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तारीख लगाई है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे