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बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन को बड़ी राहत, मारपीट समेत दूसरे मामलों में बरी

राऊज एवेन्यू कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, 31 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन को बड़ी राहत दी है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने मारपीट समेत अन्य दूसरे मामलो में आनंद मोहन को बरी करने का आदेश दिया।

इस मामले के ट्रायल के दौरान मारपीट एवं उगाही की शिकायत करने वाले राजेंद्र सिंह की मौत हो गई और उनके पिता शंभू सिंह अदालत में दिए बयान से मुकर गए। सुनवाई के दौरान आंनद मोहन की ओर से कहा गया कि पुलिस के पास घटना का कोई पुख्ता सबूत या गवाह नहीं है। आनंद मोहन की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह राजनैतिक द्वेष की भावना से उनको फंसाने के लिए ही उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। दरअसल, राजस्थान के रहने वाले राजेन्द्र सिंह ने 2007 में पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी। राजेन्द्र सिंह की शिकायत में कहा गया था कि आनंद मोहन ने अन्य लोगों के साथ मिलकर चाणक्यपुरी थाना इलाके में राजस्थान गेस्ट हाउस में मारपीट की थी और जान से मारने की धमकी दी थी। इस घटना को लेकर चाणक्यपुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में कोर्ट ने दूसरे आरोपित राकेश रोशन को 9 जनवरी 2009 को भगोड़ा घोषित कर दिया था। आनंद मोहन बिहार के गोपालगंज के जिलाधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या के मामले में जेल में बंद था। कृष्णैया की हत्या 5 दिसंबर 1994 को हुई थी। आनंद मोहन को वर्ष 2023 में जेल से रिहा किया गया था। बिहार सरकार की ओर से जेल नियमों में संशोधन के बाद उनकी रिहाई संभव हुई थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / पवन कुमार

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