वाराणसी,15 जनवरी (Udaipur Kiran) । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के सेंट्रल लाइब्रेरी से विद्यार्थियों के लैपटॉप, मोबाइल व पर्स आदि सामान चोरी मामले में आरोपी छात्रा को न्यायालय से बुधवार को राहत मिल गई है। इस मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने आरोपित छात्रा विभा यादव को 25- 25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार मुख्य आरक्षाधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने लंका थाने में 11 जनवरी 2025 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि बीएचयू सेंट्रल लाइब्रेरी में विगत कई दिनों से एक अज्ञात लड़की ने कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। जो टोपी व मास्क लगा कर इधर-उधर घूमते हुए कई बार विद्यार्थियों के महंगे सामान उठाते हुए सीसीटीवी में देखी गई है। विद्यार्थियों के महंगे सामान जैसे लैपटाप, टैब, एयरफोन, बैग इत्यादि इसने उठाए है। विद्यार्थियों ने छात्रा को रंगेहाथ पकड़े जाने पर इसके कब्जे से कई सामान बरामद किया है। बरामद सामान व सीसीटीवी फुटेज सहित विश्वविद्यालय के प्राक्टर कार्यालय में जमा किए हुए हैं। साथ ही लड़की को पकड़ कर थाने को सुपुर्द कर दिया गया है। इसके संबंध में अनेक विद्यार्थियों ने भी थाने में शिकायत सुपुर्द की है। इस मामले में पुलिस ने आरोपित छात्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर 12 जनवरी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था।
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(Udaipur Kiran) / श्रीधर त्रिपाठी