भोपाल, 27 दिसंबर (Udaipur Kiran) । राजधानी भोपाल के राधापुरम के हाउस नंबर 167 के बाहर शुक्रवार को लाइन क्षतिग्रस्त होने की घटना हुई, जिसके कारण एमडीपीई गैसीफाइड पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई।
जानकारी के लिए बता दें कि यह क्षति उस समय हुई जब मालिक अपनी बाउंड्री वॉल के लिए पाइलिंग कर रहा था। क्षति की सूचना मिलने पर, थिंक गैस की टीम और आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन (ERV) तुरंत मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त लाइन को ठीक किया तथा आपूर्ति फिर से शुरू की।
इस तरह की क्षति से न केवल ग्राहकों को गैस की आपूर्ति बाधित होती है, बल्कि जान-माल को भी खतरा होता है। गैसीफाइड पाइपलाइन के पास खुदाई से सख्ती से बचना चाहिए। किसी भी तरह की खुदाई की गैस कंपनी को दी जानी चाहिए।
गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने का कार्य स्पष्ट रूप से पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, (पीएमपी अधिनियम) 1962 की धारा 15(1) और (2) के साथ-साथ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।
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(Udaipur Kiran) / राजू विश्वकर्मा