भोपाल, 12 सितंबर (Udaipur Kiran) । खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों एवं कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के मार्गदर्शन में जिले के अमले द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं विभाग अंतर्गत विभिन्न नियंत्रण आदेशों का कढाई से पालन करने के लिए सतत रूप से कार्यवाही की जा रही है। गत सप्ताह में ऐशबाग क्षेत्र में कार्यवाही कर ऋषि एंटरप्राइज से बडी संख्या में घरेलू, व्यावसायिक, अमानक दोनों प्रकार के सिलेण्डर के साथ गैस रिफलिंग यंत्र जप्त किए गए थे।
इसी क्रम में गुरुवार को जिला आपूर्ति नियंत्रक मीना मालाकार द्वारा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पुष्पराज पाटिल एवं मयंक द्विवेदी के सहयोग से लालघाटी क्षेत्र में सांई कृपा गैस बरेला एवं वासुदेव होम एप्लायंस, रामानंद मार्केट नामक प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्यवाही कर 04 घरेलू, 05 कामर्शियल, 06 अमानक गैस सिलेण्डर, 02 इलेक्ट्रानिक तौल कांटे, 07 गैस अंतरण यंत्र जप्त किये गए। सभी मामलों में प्रकरण तैयार कर आवश्यक कार्यवाही के लिए अपर कलेक्टर न्यायालय को प्रस्तुत किये जाएंगे। पिछले एक-डेढ वर्ष में विभाग द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश, 2000 के तहत 53 प्रकरण दर्ज किये गये। 08 प्रकरणों में अभियोजन की कार्यवाही कराई गई है। लगभग 75 लाख रूपये की सामग्री जप्त की गई। 27 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
जिले में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं विभागांतर्गत विभिन्न नियंत्रण आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु अवैध गैस रिफलिंग, घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरूपयोग की अनियमितता आदि पर विभाग द्वारा सतत रूप से कार्यवाहियां जारी रहेंगी। उक्त अवैध गतिविधियों में गैस एजेंसी की संलिप्तता पाये जाने पर उन पर भी कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
(Udaipur Kiran) तोमर