
भोपाल, 13 मई (Udaipur Kiran) । राजधानी भोपाल में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर विभिन्न क्लिनिक्स की निरंतर जांच कर रही हैं। इसी क्रम में मंगलवार को अपनी निर्धारित पैथी और चिकित्सकीय योग्यता के अतिरिक्त इलाज करने वाले दो क्लिनिक्स पर सीएमएचओ कार्यालय द्वारा कार्यवाही करते हुए उनका संचालन बंद किया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर तिवारी ने बताया कि बागसेवनिया क्षेत्र में चल रहे डेंटोकेयर मल्टी स्पेशलिटी डेंटल एंड कॉस्मेटिक सेंटर में डेंटिस्ट द्वारा त्वचा रोगों एवं बालों को पुनः उगाने का उपचार दिया जा रहा था। ये क्लीनिक नर्सिंग होम एंड क्लीनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत भी नहीं मिला है। क्लीनिक में बायोमेडिकल वेस्ट सर्टिफिकेट और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है।
सीएमएचओ कार्यालय की टीम ने पंजीयन न होने और डर्मेटोलॉजिस्ट के बिना त्वचा एवं बालों की समस्याओं का उपचार करने पर इसका संचालन बंद करवा दिया है। निरीक्षण दल ने अशोका गार्डन क्षेत्र में चल रहे अपेक्स क्लिनिक में होम्योपैथिक चिकित्सक द्वारा एलोपैथी पद्धति से उपचार करने की जानकारी मिलने पर इसे भी बंद किया है। संचालक द्वारा क्लीनिक का पंजीयन भी नहीं कराया गया था। विभाग द्वारा पूर्व में भी ऐसे क्लिनिक्स को बंद करवाया जा चुका है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तिवारी ने बताया कि क्लिनिक्स के निरीक्षण में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे व्यक्तियों की डिग्री, चिकित्सा पद्धति, काउंसिल का पंजीयन, मप्र उपचार्यगृह एवं रूज़ोपचार संबंधी स्थापना अधिनियम, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, गुमास्ता लाइसेंस की जांच की जा रही है। निरीक्षण के दौरान म.प्र. उपचार्यगृह एवं रूज़ोपचार संबंधी स्थापना अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर कार्यवाही भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि निजी चिकित्सा व्यवसायी शासन द्वारा निर्धारित सभी अनुमतियां प्राप्त करने के बाद और अपनी निर्धारित पैथी में ही चिकित्सा व्यवसाय करें, अन्यथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
शहर के प्रमुख 19 स्थानों पर चलाया विशेष चैकिंग अभियान
भोपाल के बाणगंगा चौराहा पर स्कूल बस से घटित दुर्घटना को दृष्टिगत शासन के निर्देशानुसार मंगलवार को नगरीय यातायात पुलिस, भोपाल द्वारा शहर के प्रमुख 19 स्थानों पर स्कूल, कॉलेज बस के विरूद्ध विशेष चैकिंग अभियान चलाया गया जिसमें लगभग 410 बसों को चेक किया गया तथा 126 बसों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही अभियान 31 मई 2025 तक निरंतर जारी रहेगी। नगरीय पुलिस भोपाल का आम जनता से अनुरोध है कि यातायात नियमों का पालन करे, तथा अपने वाहनों में उक्त प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग नहीं करें। यातायात व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। किसी प्रकार की असुविधा होने पर यातायात दूरभाष नं. 0755-2677340, 2443850 पर सम्पर्क करें।
(Udaipur Kiran) तोमर
