Madhya Pradesh

भोपालः एसके रेस्टोरेंट एण्ड ढाबा का खाद्य पंजीयन निलंबित

भोपाल, 19 सितंबर (Udaipur Kiran) । खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के कारण ओल्ड मीनाल के सामने, जे.के. रोड स्थित एसके रेस्टोरेंट एण्ड ढाबा का खाद्य पंजीयन निलंबित कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जगदीश प्रसाद लववंशी द्वारा किए गए निरीक्षण में इस प्रतिष्ठान की रसोई में अत्यंत अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में भोजन तैयार किया जा रहा था। निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, प्रतिष्ठान के संचालक खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित नियमों का पालन करने में असफल रहे हैं।

जनसम्पर्क अधिकारी अरुण शर्मा ने गुरुवार को बताया कि निरीक्षण में मिली अनियमितताओं और शिकायत की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, लोक स्वास्थ्य के हित में प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन (कमांक 21424010001831) तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के अंतर्गत, निलंबन की अवधि के दौरान एस के रेस्टोरेंट एण्ड ढाबा में किसी भी प्रकार के खाद्य कारोबार का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

(Udaipur Kiran) तोमर

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