Madhya Pradesh

भिंडः चर्चित आर्यन हत्याकांड में स्कूल संचालक को उम्रकैद, पांच आरोपियों को 7-7 साल जेल

भिंड, 13 दिसंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के भिंड जिले में साल 2022 में हुए चर्चित 11 वर्षीय आर्यन शर्मा हत्याकांड में शुक्रवार को न्यायालय ने फैसला सुना दिया। जस्टिस मनोज कुमार ने सुनवाई के बाद मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है, जबकि पांच अन्य आरोपियों को साजिश में शामिल होने व साक्ष्य छिपाने पर 7-7 साल के कारावास की सजा सुनाई है।

गौरतलब है कि कोतवाली थाना क्षेत्र में नवंबर 2022 में श्रीराम नगर निवासी 11 वर्षीय आर्यन शर्मा पुत्र धीरेंद्र शर्मा घर से बाहर खेलने के लिए निकला था। उसी दौरान स्कूल संचालक पवन शर्मा ने उसे चॉकलेट का लालच दिया और अपने स्कूल बुलाया। पवन शर्मा पर 15-20 लाख रुपये का कर्ज था और उसने इस कर्ज को चुकाने के लिए आर्यन का अपहरण कर फिरौती मांगने की योजना बनाई थी। हालांकि, उसकी योजना सफल नहीं हो पाई और पवन ने आर्यन का गला दबाकर हत्या कर दी थी। शव को स्कूल की छत से बगल के खाली प्लॉट में फेंक दिया था।

पवन शर्मा के साथ इस अपराध में पांच अन्य लोग भी शामिल थे। इनमें दीपू(साला), दोस्त शैलेष, रिश्तेदार विश्राम शर्मा, और कथित पत्रकार मधुर कटारे शामिल थे। पुलिस ने घटना के कुछ समय बाद ही इन सभी को गिरफ्तार कर लिया था। सभी के खिलाफ ठोस सबूत और गवाह अदालत में पेश किए गए। मामले की सुनवाई दो साल तक चली। शुक्रवार को न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी पवन शर्मा को आजीवन कारावास व अन्य को सात-सात की सजा सुनाई। मुख्य आरोपी को 2 लाख 60 हजार और शेष पांच आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है।

(Udaipur Kiran) तोमर

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