Madhya Pradesh

बड़वानीः शादी का झांसा देकर विधवा महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष की जेल, जुर्माने की सजा

बड़वानी, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज एक्ट) रईस खान की अदालत ने मंगलवार को अपने फैसले में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपित को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में 10 वर्ष के कठोर करावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कीर्ति चौहान द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि अभियोक्त्री विधवा होकर 12 वर्ष पूर्व उसके पति की मृत्यु हो गई, जिसके कुछ समय बाद वह अपने बच्चों के साथ अलग रहने गली थी। लगभग 5 वर्ष पूर्व उसकी आरोपित जिम्मी पुत्र बल्लु भाटिया से पहचान हुई थी। उसने जिम्मी को उसके विधवा होने की बात बता दी थी, उसके पश्चात भी जिम्मी कहता था कि वह उसे पसंद करता था और शादी करेगा। अभियोक्त्री, 20 मई 2018 को बरूफाटक काम से गयी थी, वही पर जिम्मी भाटिया उसे अपने साथ दोस्त के घर जाने का बोलकर मोटर सायकिल पर बैठाकर खुरमपुरा इंदौर रोड़ पर ढाबे के पास बनी किसी कमरे में ले गये। जहां पर उससे थोडी देर बात करने के बाद जिम्मी ने अभियोक्त्री के साथ शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए, परंतु जिम्मी का अभियोक्त्री से शादी करने का कोई आशय नहीं था। उसके बाद जब भी जिम्मी उससे मिलता था, उसे उसी जगह ले जाकर शादी का झांसा देकर बार-बार उसके साथ बलात्कार किया। तत्पश्चात अभियोक्त्री दो साल बाद जिम्मी से मिलकर उससे शादी करने का बोली, तब अभियुक्त जिम्मी बोलने लगा कि ‘‘तुम जैसी विधवा से मैं शादी नहीं करूंगा, मैं पहले से शादीशुदा होकर मेरी बीवी बच्चे है‘। अभियुक्त ने विधवा अभियोक्त्री को शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाये जबकि जिम्मी उससे शादी ही नहीं करना चाहता था तथा जिम्मी ने अभियोक्त्री से उसकी अचल संपत्ति व जेवर बिकवाकर अभियोक्त्री से पैसे भी लिये तथा उसके बार-बार शादी का झूठा आश्वासन देकर उसकी वैध सहमति के बिना उसके साथा लगातार शारीरिक संबंध बनाकर शोषण किया।

अभियोक्त्री ने घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज एक्ट) रईस खान ने आरोपित जिम्मी उर्फ कवलजीत पुत्र राजेन्द्रसिंह भाटिया आयु 38 वर्ष, निवासी टेमला रोड़ बालसमुद थाना नॉगलवाड़ी को धारा 376(2)एन 10 वर्ष के कठोर करावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

(Udaipur Kiran) तोमर / उम्मेद सिंह रावत

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