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बड़वानीः दुष्कर्म का प्रयास करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड

बड़वानी, 15 जुलाई (Udaipur Kiran) । प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को अपने एक फैसले में युवती के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपित दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया ने की।

पैरवीकर्ता लोक अभियोजन अधिकारी सिसोदिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 9 अगस्त, 2023 को शाम को पीड़ित युवती गाय-भैंस चराने गई थी तथा अपनी सहेली से मोबाइल पर बात कर रही थी। इतने में आरोपित करण पुत्र रणछोड़ मेहता, निवासी -अगलगांव तेहसील- राजपुर ने आकर युवती को धक्का देकर गिरा दिया तथा उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करने लगा। युवती ने आरोपित पर पैर से वार कर खुद को छुड़ाया और वहां भाग गई तथा मोबाइल से पिता को घटना के बारे में बताया। पीड़ित ने इस सम्बन्ध में पुलिस थाना जुलवानिया जाकर आरोपित के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस द्वारा जांच कर आरोपी करण के खिलाफ बलात्कार सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आरोपित के विरुद्ध आरोप सिद्ध मानते हुए उसे 10 वर्ष कठोर कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रकरण में पुलिस की ओर से अनुसंधान आरके लौवंशी ने की।

(Udaipur Kiran) तोमर / सुनीत निगम

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