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पानिहाटी के तृणमूल पार्षद की हत्या में शूटर को ढाई साल की सजा, बैरकपुर अदालत का फैसला

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कोलकाता, 17 दिसंबर (Udaipur Kiran) । पानिहाटी के तृणमूल कांग्रेस के पार्षद अनुपम दत्ता की हत्या से जुड़े शस्त्र कानून मामले में बैरकपुर अदालत ने शूटर अमित पंडित को ढाई साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फास्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट राहुल भट्टाचार्य ने आदेश दिया कि अगर आरोपित जुर्माना नहीं चुका पाता है तो उसे अतिरिक्त छह महीने जेल में रहना होगा।

यह मामला 13 मार्च 2022 का है, जब पानिहाटी नगर पालिका के वार्ड नंबर-8 के पार्षद अनुपम दत्ता को घर से कुछ दूरी पर, आगरपाड़ा स्टेशन रोड पर स्कूटी पर चढ़ते समय एक बदमाश ने नजदीक से गोली मार दी थी। इस हमले में अनुपम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी।

घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मुख्य आरोपित अमित पंडित को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के दौरान पता चला कि हत्या की साजिश संजीव पंडित उर्फ बापी ने रची थी। इससे पहले बापी ने हत्या के लिए किसी और को सुपारी दी थी, लेकिन उसके काम न करने के कारण नगर निकाय चुनाव के बाद अमित को यह काम सौंपा गया। पुलिस ने बाद में बापी को भी गिरफ्तार कर लिया।

तफ्तीश के दौरान पुलिस ने पाया कि इस हत्या में दो अलग-अलग हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। इनमें से एक हथियार से अनुपम पर गोली चलाई गई थी, जबकि दूसरा हथियार घटना स्थल के पास के हॉगला बागान इलाके से बरामद किया गया। मुख्य मामले के साथ जुड़े इस हथियार को लेकर अलग से खड़दह थाने में शस्त्र कानून के तहत मामला दर्ज किया गया।

मंगलवार को बैरकपुर अदालत ने इसी मामले में सुनवाई करते हुए अमित को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक सत्यब्रत दास ने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी के बाद से जेल में ही है और उसे जमानत भी नहीं मिली। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने यह सजा सुनाई।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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