Uttar Pradesh

बांदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 86 लाख रुपये की अवैध सम्पत्ति कुर्क

कुर्क किए गए ट्रक

बांदा, 01 जून (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपराध और माफियाओं के खिलाफ घोषित ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत प्रदेश भर में लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आज बांदा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत फतेहपुर के तीन अपराधियों की लगभग 86 लाख मूल्य की अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया है।

पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में पाया गया कि तीनों अभियुक्त मो. रजा हुसैन (पुत्र इसरार अली, निवासी मोहल्ला शेखन, कस्बा व थाना ललौली), हलीम खान (पुत्र घुरु खान, निवासी सलीहाबाद, थाना ललौली), और मो. शेखू खान (पुत्र घुरु खान, निवासी ग्राम सलीहाबाद, थाना ललौली) ने गिरोह बनाकर अवैध खनन सहित विभिन्न आपराधिक गतिविधियों से सम्पत्ति अर्जित की थी।

इन अपराधियों के खिलाफ थाना पैलानी में धारा 2/3 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना प्रभारी निरीक्षक सुखराम सिंह द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान पुष्टि हुई कि अभियुक्तों ने आपराधिक गतिविधियों के जरिए सम्पत्ति जुटाई है।

पुलिस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट बांदा ने इन संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया। इसके पश्चात गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 85,71,500 रुपए की अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया। कुर्क सम्पत्ति में चार ट्रक और एक मोटरसाइकिल शामिल है।

इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार संगठित अपराध और माफिया नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बांदा पुलिस की यह कार्रवाई अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि अपराध कर अर्जित की गई संपत्ति अब सुरक्षित नहीं है।

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(Udaipur Kiran) / अनिल सिंह

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