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महिला डॉक्टर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक

कोर्ट

जयपुर, 24 अप्रैल (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने मरीज के इलाज में लापरवाही से जुडे मामले में जयपुरिया अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक रेखा सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर में दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। इसके सााि ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए दो सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश रेखा सिंह की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता एके जैन और अधिवक्ता समर्थ जैन ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने जयपुरिया अस्पताल में वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक रहते हुए जनवरी, 2023 में शिकायतकर्ता की आंख का ऑपरेशन किया था। वहीं इसके दो साल बाद फरवरी, 2025 में शिकायतकर्ता ने निचली अदालत में परिवाद पेश कर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। याचिका में कहा गया कि संबंधित अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से पहले भारतीय नागरिक संहिता के प्रावधानों का पालन नहीं किया। कर्तव्यों के निर्वहन को लेकर पेश परिवाद पर मजिस्ट्रेट ने न तो विशेषज्ञ की राय ली और ना ही लोक सेवक का पक्ष सुना। ऐसे में उसके खिलाफ कानूनी प्रावधानों की अवहेलना कर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिए गया है। ऐसे में उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर के आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एफआईआर में याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

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(Udaipur Kiran)

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