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कानपुर टैक्स विभाग अधिकारी के निलम्बन आदेश पर रोक

साकेंतिक फोटो

-राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब तलब

प्रयागराज, 10 मार्च (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टैक्स विभाग कानपुर के अधिकारी संदीप कुमार को निलम्बित करने के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें अपने पद का काम करने देने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार से याचिका पर चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने दिया है। याची को कानपुर में ट्रक में लोड 50 बैग पान मसाला व 75 बैग सेंटेड तम्बाकू का ई-वे बिल फैक्ट्री के दरवाजे पर चेक न करने के आरोप में निलम्बित कर दिया गया था और विभागीय जांच बैठाई गई है। कोर्ट ने याची को विभागीय जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया है।

याची के अधिवक्ता का कहना है कि ट्रक कानपुर की वीर ट्रेडर्स के गोदाम से लोड किया गया था। माल प्रतापगंज दिल्ली में निर्मित हुआ है। इसलिए कानपुर में फैक्ट्री गेट पर माल ई-वे बिल चेक करने का प्रश्न ही नहीं उठता। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और याची के निलम्बन आदेश 27 दिसम्बर 24 पर रोक लगा दी।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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