–कोर्ट ने कहा, विभागीय जांच के नाम पर अनिश्चित काल तक नहीं रख सकते निलम्बित
प्रयागराज, 14 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर के निलम्बन आदेश पर रोक लगाते हुए वेतन सहित बहाल करने का आदेश दिया है और कहा है कि विभागीय कार्यवाही के लम्बित रहने के आधार पर किसी को अनिश्चित काल तक निलम्बित नहीं रखा जा सकता।
कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तिथि 17 नवम्बर नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने अनंत कुमार की याचिका पर दिया है।
याची बिजली विभाग मवाना, मेरठ में जेई के पद कार्यरत हैं। मीटर रीडिंग नहीं लेने व अन्य आरोप लगाकर अधीक्षण अभियंता ने तीन मई 2024 को निलम्बित कर दिया, विभागीय जांच बैठा दी। इस आदेश को चुनौती दी गई है।
याची का कहना है कि जो आरोप लगाया गया है, वह उसकी जिम्मेदारी मे नही आता। दूसरा यह कि लापरवाही के लिए उसे निलम्बित नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने राज्य सरकार व बिजली विभाग से चार हफ्ते में जवाब मांगा और कहा इस आदेश से याची के खिलाफ विभागीय कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे