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होमगार्ड कमांडेंट के निलम्बन पर रोक

Allahabad High court

– पीसीएस अधिकारी के पति ने की थी शिकायत

प्रयागराज, 26 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस अधिकारी के पति की शिकायत पर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के निलम्बन पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने पीएसी कमांडेंट मनीष दुबे की याचिका पर उसकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने कोर्ट को बताया कि पीसीएस अधिकारी के पति ने गाजियाबाद में तैनात याची के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद याची को निलम्बित कर उसे लखनऊ से सम्बद्ध कर दिया गया है।

याची ने निलम्बन के आदेश को याचिका के माध्यम से चुनौती दी है। याचिका में निलम्बन आदेश को अवैधानिक बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की गई है। आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि याची को जिन आरोपों पर निलम्बित किया गया है, उनमें पहला चार्ज शिकायतकर्ता एवं याची के आपसी विवाद का है और दूसरा यह कि याची बिना औपचारिक सूचना के गाजियाबाद से दिल्ली चले गए थे।

कोर्ट ने कहा, जो आरोप बताए जा रहे हैं, उनमें इतनी बड़ी सजा उचित नहीं प्रतीत होती है। इसी के साथ कोर्ट ने होमगार्ड कमांडेंट पीयूष दुबे के निलम्बन पर रोक लगा दी और उसकी याचिका पर राज्य सरकार सहित अन्य विपक्षियों से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों यह मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय रहा।

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / मोहित वर्मा

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