प्रयागराज, 03 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम वाराणसी के सहायक अभियंता के विरुद्ध विभागीय जांच तीन माह में पूरा करने तथा याची को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने प्रमुख सचिव नगर विकास उप्र के याची को निलम्बित करने के आदेश पर रोक लगाते हुए याची को नियमित वेतन पाने का हकदार माना है। निलम्बन काल का बकाया वेतन याचिका पर निर्भर करेगा।
कोर्ट ने कहा कि याची को निलम्बन भत्ते का भुगतान 21 अगस्त 24 को किया गया और याची को वित्तीय अनियमितता के आरोप में चार्जशीट दी गई। अपने आप में साफ है कि अब तक भत्ते का भुगतान नहीं किया गया था और जब हाईकोर्ट ने जवाब मांगा तो विभागीय जांच बैठा चार्जशीट थमा दी गई।
कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय माना और चार हफ्ते में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने श्रीकांत सिंह की याचिका पर दिया है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे