नाहन, 05 नवम्बर (Udaipur Kiran) । जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिम्टा ने आज एक आदेश जारी करते हुए कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी के दौरान 11 नवम्बर से 15 नवम्बर तक मेला क्षेत्र में मांस और मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेशों के अनुसार यह प्रतिबंध श्री रेणुका जी और गिरि नदी के हिस्से में, ददाहू की दिशा में गिरि नदी में पार्किंग स्थल, गिरि पुल से संगड़ाह की दिशा और ददाहू क्षेत्र में लागू होगा।
इस आदेश के तहत मेला अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें नहीं लगाई जा सकेंगी। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि यह मेला श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था का प्रतीक है और यहां विभिन्न राज्यों से लोग अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए आते हैं। ऐसे में मांस और मछली की बिक्री से श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है और इससे जनाक्रोश उत्पन्न हो सकता है, जो सार्वजनिक शांति में व्यवधान डाल सकता है।
इसके अलावा मेले के दौरान जलाल पुल से तिरमली रोड तक के साथ लगते स्थानों को मांस व मछली इत्यादि की बिक्री के लिए अस्थायी रूप से चिन्हित किया गया है।
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(Udaipur Kiran) / जितेंद्र ठाकुर