जयपुर, 5 दिसंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने डेंटल ऑफिसर भर्ती-2024 के विवादित प्रश्न-उत्तर से जुडे मामले में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश भरत बेनीवाल व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।
अदालत ने गत दिनों सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने गत 24 अक्टूबर को भर्ती का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी। याचिकाओं के खारिज होने से परिणाम जारी होने पर लगी रोक भी हट गए है।
याचिकाओं में कहा गया था कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय डेंटल ऑफिसर के 209 पदों के लिए गत 31 मई को भर्ती निकाली है। विवि की ओर से 18 जुलाई को लिखित परीक्षा आयोजित की गई और बाद में अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई। इस पर याचिकाकर्ताओं ने चार प्रश्नों के विवादित उत्तरों पर अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। इसके बावजूद आपत्तियों का निस्तारण कर भर्ती की संशोधित उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि उनके चार प्रश्नों के उत्तर सही थे, लेकिन उनके उत्तरों को गलत माना है।
जबकि याचिकाकर्ताओं ने भारतीय दंत शिक्षा परिषद से अनुमोदित पुस्तकों में बताए जवाब ही लिखे हैं। वहीं आरयूएचएस जो किताब पेश की है वह न तो दंत शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है और ना ही प्रदेश में चलती है। वहीं आरयूएचएस के अधिवक्ता रामसिंह भाटी ने अदालत को बताया कि मान्यता प्राप्त पुस्तकों और विशेषज्ञ कमेटी की ओर से प्रश्नों का परीक्षण करने के बाद ही उत्तर कुंजी जारी की गई थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
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(Udaipur Kiran) / रोहित