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रिटायर्ड डिप्टी जेलर से गलत वेतन निर्धारण पर हुए अधिक भुगतान की वसूली पर रोक

इलाहाबाद हाईकाेर्ट्

-पुनर्निर्धारित वेतन के अनुसार याची को सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान का भी निर्देश -राज्य सरकार से याचिका पर जवाब तलब

प्रयागराज, 17 जनवरी (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ललितपुर जिला जेल के सेवानिवृत्त डिप्टी जेलर शशिकांत त्रिपाठी से अधिक भुगतान की वसूली पर रोक लगा दी है और पुनरीक्षित वेतन के अनुसार याची को बकाया सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।

कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर चार हफ्ते में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तिथि 28 फरवरी नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने याची शशिकांत त्रिपाठी की याचिका पर दिया है।

याची का कहना है कि 30 जून 24 को डिप्टी जेलर पद से वह सेवानिवृत्त हुआ। इसके बाद जेल अधीक्षक ललितपुर ने 9 दिसम्बर 24 को 5,30,187 रूपये की वसूली का आदेश दिया। जिसे चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि वेतन निर्धारण विभाग द्वारा किया गया है। इसमें याची की कोई भूमिका नहीं है। गलत वेतन निर्धारण के कारण याची को अधिक वेतन का भुगतान किया गया है। जिसके लिए याची को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और याचिका पर सरकार से जवाब मांगते हुए वसूली पर रोक लगा दी है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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