
झज्जर, 3 मई (Udaipur Kiran) । जिले में अवैध रूप से चल रही प्लास्टिक फैक्ट्रियों और उनसे उत्पन्न पर्यावरणीय एवं जनस्वास्थ्य खतरों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधीश प्रदीप दहिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत उक्त अवैध प्लास्टिक यूनिटों के खिलाफ सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश बहादुरगढ़ के आसपास के गांव परनाला, निजामपुर रोड, बामड़ौली, कानौंदा, खैरपुर, लडरावन, सिद्धीपुर, लोवा कलां और लोवा खुर्द क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे।
जिलाधीश की ओर से शनिवार को जारी बयान के अनुसार, इन क्षेत्रों में आवासीय एवं कृषि भूमि पर अवैध रूप से संचालित प्लास्टिक औद्योगिक गतिविधियों और प्लास्टिक जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया है कि गैरकानूनी तरीके से लिए गए बिजली कनेक्शनों के माध्यम से फैक्ट्रियों का संचालन करना पूरी तरह से वर्जित रहेगा। आदेशों के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन आदेशों को सख्ती से लागू कराने के लिए डीसीपी (मुख्यालय), डीसीपी बहादुरगढ़, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर, एसई यूएचबीवीएनएल, जिला नगर योजनाकार एवं नगर परिषद बहादुरगढ़ के कार्यकारी अधिकारी को आदेशों की सतत निगरानी, पालन और उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी दो माह, यानी 29 जून तक प्रभावी रहेंगे।
(Udaipur Kiran) / शील भारद्वाज
