जयपुर, 18 दिसंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने तृतीय श्रेणी शिक्षक को सरप्लस कर अन्य स्कूल में भेजने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और अलवर डीईओ से जवाब मांगा है। अधिकरण ने यह आदेश मनोज कुमार मीना की अपील पर दिए।
अपील में अधिवक्ता अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल-2 के पद पर हुई थी। वह महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, गोविन्दगढ, अलवर में पदस्थापित है। इस दौरान 7 दिसंबर को उसे सरप्लस मानते हुए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बरवाडा, गोविन्दगढ में लेवल-एक के शिक्षक पद पर लगा दिया। इसे अधिकरण में चुनौती देते हुए कहा कि ऐसा करना विधि और राइट टू एजुकेशन कानून के खिलाफ है। याचिकाकर्ता के पास लेवल-2 की योग्यता है और उसे लेवल-1 के पद पर लगाना गलत है। इसलिए उसे सरप्लस करने व लेवल-एक के पद पर लगाने वाले आदेश पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने याचिकाकर्ता को सप्लस कर अन्य जगह लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है।
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(Udaipur Kiran)