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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आंशिक ध्वस्त कर पंचायत भवन निर्माण पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट

-कोर्ट कमिश्नर भेज कोर्ट ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट, सुनवाई 4 नवम्बर को

प्रयागराज, 22 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ जिले की तहसील मोहम्मदाबाद गोहना की ग्राम पंचायत अलाउद्दीनपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन को आंशिक ध्वस्त कर पंचायत भवन का निर्माण करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने ग्राम प्रधान व तहसीलदार को अगली सुनवाई 04 नवम्बर को हाजिर होने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहाली को लेकर स्वतः कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। दीपचंद ने जनहित याचिका दायर कर पंचायत भवन निर्माण पर रोक लगाने की मांग की किंतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहाली की मांग नहीं की। इसलिए कोर्ट ने उन्हें याची होने से अवमुक्त कर दिया और स्व प्रेरित जनहित याचिका कायम की है।

कोर्ट ने दो अधिवक्ताओं पवन कुमार सिंह व जयदीप कुमार सिंह को न्यायमित्र व कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। इनसे जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है कि कितने वर्ष से स्वास्थ्य केंद्र कार्य नहीं कर रहा है और केंद्र को आंशिक ध्वस्त कर पंचायत भवन क्यों बन रहा है। स्वास्थ्य केंद्र कैसे कार्य करें, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। कोर्ट ने याची अधिवक्ता मुक्तेश कुमार सिंह को कोर्ट कमिश्नर को सहयोग देने को कहा है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आंशिक ध्वस्त कर पंचायत भवन बनाने के मामले में अपने अधिवक्ता को पूरी जानकारी न देने व स्वास्थ्य केंद्र की बहाली का कोई प्रयास न करने तथा उप्र पंचायत राज अधिनियम की धारा 15 के तहत कर्तव्य का पालन न करने के लिए ग्राम प्रधान को ग्राम पंचायत के बैंक खाते में पांच हजार रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 04 नवम्बर को होगी। कोर्ट ने ग्राम सभा को दोनों कोर्ट कमिश्नर को ग्यारह हजार रुपये बतौर फीस भुगतान करने का भी आदेश दिया है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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